शुक्रवार, 13 अगस्त 2010

Hindi Khabar : गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जाए, केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जाए, केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली.एनएनआई.12अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त अनाज बांटने को कहा है। न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकारों से यह भी पूछा कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज मुहैया करवाया जा रहा है या नहीं। यह अनाज उन्हें केंद्र सरकार आवंटित करती है।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश उस समय दिया जब केंद्र सरकार ने कहा कि वह राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के लिए 35 किलोग्राम अनाज आवंटित कर रही है।

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